Reporter by -Priya Magarrati
कैफे कॉफी डे पर अधिकारियों ने जुर्माना लगाया और अरबों रुपए चुकाने का आदेश दिया।
प्रतिभूति कानूनों को तोड़ने के लिए कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर प्रतिभूति नियामक, सेबी द्वारा जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना 26 करोड़ रुपये था।
नियामक ने कंपनी से 3 रुपये का बकाया वसूलने के लिए कदम उठाने को कहा है।कॉफी डे एंटरप्राइजेज की सात सहायक कंपनियों से मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स को 5 बिलियन का बकाया है।
कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए नियामक से अश्वनी भाटिया ने कहा है कि इसे एक निजी कंपनी के रूप में संचालित किया जा रहा है।
जुलाई 2019 से, मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स (MACE) ने अपनी सहायक कंपनियों को 3,535 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। हालांकि, अभी तक इसमें से 111 करोड़ रुपए ही लौटाए गए हैं।
सेबी ने कॉफी डे इंटरप्राइजेज पर काफी जुर्माना लगाया है क्योंकि उन पर अपनी सहायक कंपनियों के पैसे का इस्तेमाल कंपनी के मालिकों से जुड़ी कंपनियों की मदद करने के लिए करने का आरोप लगाया गया है। सेबी ने कंपनी से यह भी कहा है कि वह इन कंपनियों से काफी पैसा वसूलना शुरू करे।
सेबी ने कंपनी को आदेश दिया कि वह अपनी सात सहायक कंपनियों से सीडीईएल से जुड़ी एक कंपनी को पैसे ट्रांसफर करने के बाद, कंपनी को जुर्माना अदा करने और उसके बकाया पैसे को वापस लेने के लिए अन्य कदम उठाने का आदेश दे।